हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला; शहर-कस्बों में अब इस डोकोमेन्ट के बगैर नहीं होगी जमीन रजिस्ट्री
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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला; शहर-कस्बों में अब इस डोकोमेन्ट के बगैर नहीं होगी जमीन रजिस्ट्री
By Sandeep Kumar Updated: Aug 20, 2023, 10:08 IST
Haryana,
Times Hryana, चंडीगढ़: हरियाणा में 450 अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के बाद राज्य सरकार अब शहरों और कस्बों में नई अवैध कॉलोनियों को पनपने से रोकने के लिए एक अचूक योजना लेकर आई है। नगर निगम क्षेत्रों में भूखंडों और मकानों के पंजीकरण के साथ संपत्ति आईडी अनिवार्य कर दी गई है।
पहले चरण में 450 अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया है, जिनमें से 239 कॉलोनियां नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग और 111 कॉलोनियां स्थानीय शहरी निकाय विभाग के अधीन हैं। वैध कॉलोनियों में से 450 में रजिस्ट्रियां खुल चुकी हैं। प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत कॉलोनियों को लाइसेंस जारी करने की योजना तैयार की है.
उसी प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री प्रॉपर्टी आईडी से होगी। इस बीच, गुरुग्राम, सोहना और फरीदाबाद में जमीन की ऊंची कीमतों के कारण दीनदयाल ग्रुप हाउसिंग स्कीम को बंद कर दिया गया है। कम लागत पर आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिला इमारतों पर विचार किया जा रहा है। राज्य में कुल 1856 अनियमित कॉलोनियां हैं जिनके नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
इससे अवैध कॉलोनियों को विकसित होने से रोका जा सकेगा। अवैध कॉलोनियों की निगरानी की जिम्मेदारी प्रवर्तन ब्यूरो को सौंपी गई है.
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