Saturday, October 21, 2023

HKRN की पालिसी में हुआ बड़ा बदलाव

 हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत अस्थायी कर्मचारी नियुक्त करने के लिए पिछले वर्ष जारी कांट्रैक्चुअल पर्संस डिप्लायमेंट पालिसी में संशोधन को स्वीकृति दी जा चुकी हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह संशोधित नीति कभी भी जारी हो सकती है. नए संशोधन के मुताबिक अब अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता और प्रदेश सरकार में किए कार्य के अनुभव के अंक भी दिए जायेंगे. मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान Scheme के अंतर्गत मिलने वाले 50 अंक नहीं मिलेंगे.




अधिकतम आयु में मिलेगी छूट

पहले नियुक्ति के लिए 150 अंक दिए जाते थे लेकिन अब 100 अंक निर्धारित किए गए हैं. Maximum Age में भी पांच साल की छूट दी जाएगी. हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत नियुक्त कर्मचारी अधिकतम 58 साल तक Service कर सकता है. अतिरिक्त स्किल क्वालीफिकेशन के लिए भी पांच अंक मिलेंगे, पहले इसके 20 अंक दिए जाते थे. हरियाणा कौशल रोजगार निगम में होने वाले बदलाव के बारे में बात करें तो न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 42 साल निर्धारित की गई है. आरक्षित श्रेणी के अलावा अनुभव के बदले पांच साल की अधिकतम छूट भी मिलेगी




महिला कर्मचारियों को दी जाएगी Maternity Leave

यदि किसी ने पांच साल से ज्यादा सर्विस की है तो अधिकतम पांच साल की छूट मिलेगी. कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारी को अब साल में प्रोराटा ( अनुपातिक ) आधार पर एक महीने में एक Casual और एक मेडिकल लीव मिलेगी. पर साल में अधिकतम 10 कैजुअल लीव और अधिकतम 10 Medical Leave दी जाएंगी. महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश दिया जाएगा.



नए बिंदुओं के लिए दिए गए हैं अंक 

इसके अलावा पुरानी पालिसी की क्लॉज 8.2 डिलीट हो जाएगी. इसमें उसी जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथकिमता देना, उपलब्ध न होने पर दूसरे जिले और दोनों न होने पर अन्य योग्य उम्मीदवारों को निवयुक्ति देने की शर्त शामिल थी. कौशल रोजगार निगम नीति के तहत Selection के लिए पहले 150 अंक तय थे. अब संशोधन के बाद ये घटकर 100 हो चुके हैं और दो नए बिंदुओं के नए अंक दिए हैं. जो उम्मीदवार 25 साल तक के हैं और अनाथ है उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे. विधवा तथा फादरलेस के लिए पांच-पांच अंक मिलेंगे




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